कर्नाटक के वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों की ओर से आईटी कंपनी इंफोसिस को जारी किया कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया गया है. ये जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी.
कंपनी ने बताया कि उसे जो नोटिस मिला है उसमें, जुलाई 2017-मार्च से 2021 की अवधि के लिए 5.9 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड न चुकाने की बात कही गई है
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए समयसीमा 30 अप्रैल 2024 तक और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी.
. वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है
एक अक्टूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया
विभाग ने इन कंपनियों को अपने विदेशी अधिकारियों को किए गए वेतन भत्तों के भुगतान पर 18 फीसदी की दर से टैक्स चुकाने को कहा है
डाबर इंडिया ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी संबंधित प्राधिकरण के पास मामले को गुण-दोष के आधार पर चुनौती देगी.
कंपनी को यह नोटिस पहले से चुकाए गए कर को वसूलने, ब्याज की मांग करने और जुर्माना लगाने के लिए जारी किया गया है
ये नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच कुछ आपूर्ति में कर का भुगतान नहीं करने के कारण भेजा गया है
GST अधिकारियों को जीएसटी काउंसिल के फैसले का इंतजार था. अधिकारी नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं.